प्रसूति सहायता योजना,LDMS form 2021,प्रस्तुति योजना yojna 2021, labour card new scheme, prastuti yojna ldms, labour card scheme,

 प्रसूति सहायता योजना, 

Full Detail - Click Here

      


1.Name of the Scheme

               प्रसूति सहायता योजना

2.Benefits of the Scheme

हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21,000/- (शब्देन  इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20,000/- (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दषा में रूपये 1,000/- (शब्देन एक हजार) अतिरिक्त सहायता देय होगी। (अधिसूचना दिनांक 16.11.2015 द्वारा प्रतिस्थापित एवं संषोधन 30.09.2015 से प्रभावी)।

 

3.Procedure to avail the Scheme

                                1 हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र ‘‘”  में स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत किये जाने वाले विभाग के अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के  कार्यालय में आवेदन भरकर जमा कराया जावेगा। यह आवेदन प्रसूति उपरान्त 90 दिवस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि पश्चात प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी। आवेदन निम्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगाः-

  (i)          हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र

  (ii)संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण-पत्र (अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट)

(iii)जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संषोधित)।

2 स्थानीय श्रम विभाग के स्थानीय/जिला कार्यालयों अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन किया जाकर अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण किया जावेगा तथा नियामानुसार देय सहायता राषि हितग्राही को रेखांकित चैक द्वारा दी जावेगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संषोधित)।

3 मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अर्पेिक्षत जांच पड़ताल के बाद सहायता राशि का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय के माध्यम से रेखांकित बैंक ड््राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जाएगा। (अधिसूचना दिनांक        21.09.2015 द्वारा विलोपित)।

4 प्रसूति हितलाभ के सम्बन्ध मंे प्राप्त आवेदनों के भुगतान की स्वीकृति मण्डल के सचिव के अनुमोदन से की जाएगी तथा स्वीकृति के उपरान्त मण्डल कार्यालय/ निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार देय भुगतान हिताग्राहियों को प्रेषित किया जाएगा। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा विलोपित)।

 

4.Criteria/Eligibilty to avail the Scheme

                                                1 महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो।

2 प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3 प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय होगी। (अधिसूचना दिनांक   21.09.2015 द्वारा संषोधित)।

4 ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

5 पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्र होगी।

6 योजना के अन्तर्गत प्रसूति हितलाभ संस्थागत प्रसव पर ही देय होंगे। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा जोडा गया)।

 


Comments

Popular posts from this blog

pradhan mantri garib kalyan anna yojana 2021,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021,pm garib kalyan yojana 2021,pradhan mantri garib kalyan yojana pdf,Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana,pradhan mantri anna yojana,pradhan mantri anna yojana 2021,pm ann yojna

बुआई प्रमाण पत्र कैसे बनाए 2020 || sowing certificate kaise banaye 2020,sowing certificate rabi ki fasal ke liye kaise banaye, sowing certificate kaha se banega, buaayi praman patr kaise banaye, How to create a sowing certificate, fasal bima ke liye sowing certificate kaise banaye, fasal bima 2020, fasal bima online kaise kare,

emitraNewNotification , emitra new 2 new update, OXIGEN - Mobile and DTH Recharge