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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग उपहार योजना)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बीपीएल,अन्तोदय, विशेष योग्यजन, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत देय राशि-
कन्या 10वीं से कम पढ़ी हो तो- ₹31000
कन्या दसवीं पास हो तो- ₹41000
कन्या स्नातक पास हो तो- ₹51000
आवश्यक दस्तावेज़:-
विवाह प्रमाण पत्र
जाति-मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड की फोटो प्रति
बैंक खाता संख्या व पास बूक फोटो प्रति
आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड
वर-वधु का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण
शपथ पत्र
वर-वधू का आधार कार्ड
विवाह योग्य कन्या के माता पिता की मृत्यु होने पर माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन योजना(पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति
बी.पी.एल. कार्ड/अंतयोदय कार्ड/आस्था कार्ड
*नोट:-*
शादी की दिनांक से 06 महीने की अवधि में आवेदन किया जा सकता है,शादी से 6 महीने के बाद किया जाने वाला आवेदन अस्वीकार मान्य होगा।
योजना का लाभ अधिकतम 02 पुत्रीयो को देय है।
आवेदन नियमानुसार पुत्री के माता-पिता द्वारा ही किया जा सकता है।
आवेदन ईमित्र से ऑनलाइन किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑफलाइन फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी फ़ाइल तैयार करने की पूरी जानकारी इस विडियो मे देखे
ऑफलाइन फ़ाइल तैयार करना -
ऑफलाइन फॉर्म 76 - download
ऑनलाइन आवेदन करना - video
जानकारी के अभाव के कारण ऐसी योजनाओं के लाभ से पात्र लोग भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हमारे आसपास ऐसी कन्याओं का विवाह है तो उनके परिवार को इस योजना के बारे में बताएं और ईमित्र द्वारा आवेदन करवाएं।
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